राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी, सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी
राजस्थान में लागू होगा यूसीसी, सरकार ने बनाई कमेटी: एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेंगे, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा; संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार।
राज्य सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
👉 यहां क्लिक करें
राजस्थान विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। इसके बाद प्रदेश में किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
पंचायतीराज व निकाय चुनाव पर ‘वेट एंड वॉच’, सितंबर-अक्टूबर तक टल सकते हैं
पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार मिलेंगे। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। हालांकि नए कानून के दायरे में स्थानीय जनजातियों को उनकी संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के तहत बाहर रखा जा सकता है।
राजस्थान सरकार में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को सचिवालय के मंत्रालयिक भवन में यह जानकारी दी। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद थे।



