उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त, बीकानेर में औद्योगिक इकाइयों पर औचक निरीक्षण
बीकानेर, (श्रेयांस बैद):उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और सही माप-तौल सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने बीकानेर जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत संचालित इस अभियान में विभागीय जांच दल ने चार औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान श्री हरि फूड्स, बीछवाल; स्टैंडर्ड टी एजेंसी, जेएनवी कॉलोनी; मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट्स, रानी बाजार तथा धीरेंद्र फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर असत्यापित बाट एवं कांटे, पैकर रजिस्ट्रेशन का अभाव तथा आवश्यक घोषणाओं की कमी सहित विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं के चलते संबंधित प्रतिष्ठानों पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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विभाग के अनुसार उपभोक्ताओं को सही माप-तौल, उचित MRP, यूनिट सेल मूल्य तथा निर्माता/पैकर का नाम और पता जैसी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराना प्रत्येक प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी है।

विभाग ने स्पष्ट किया कि आगामी दिनों में राजस्थानभर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा डिब्बाबंद वस्तुओं की बिक्री एवं पैकेजिंग से संबंधित नियमों की नियमित जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, सही माप-तौल सुनिश्चित करना तथा डिब्बाबंद वस्तुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त, बीकानेर में औद्योगिक इकाइयों पर औचक निरीक्षण

