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नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध में नरमी नहीं

नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध में नरमी नहीं

नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध में नरमी नहीं

बीकानेर जिले के जसरासर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सेशन न्यायाधीश डॉ. मनीषा चौधरी ने दोनों आरोपियों सुभाष और धर्माराम उर्फ धर्मपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर करीब 98,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, 27 जून 2021 की रात पीड़िता खेत की ढाणी से चारा लेने गई थी, तभी आरोपी उसे धमकाकर सुनसान जगह ले गए और वारदात को अंजाम दिया। शोर सुनकर पहुंचे पीड़िता के चाचा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की थी।

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मामले में गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी माना। अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए, साथ ही राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा भी की। राज्य पक्ष की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने की।

नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध में नरमी नहीं

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