लोक अदालत की भावना से दंपति का आपसी समझौता

लोक अदालत की भावना से दंपति का आपसी समझौता

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बीकानेर (श्रेयांस बैद):पारिवारिक विवाद से जुड़ा एक मामला, जो परिवारिक न्यायालय संख्या-2, बीकानेर में विचाराधीन था, आज लोक अदालत की भावना के अनुरूप आपसी सहमति से सुलझा लिया गया।

यह मामला रवीना बनाम सुनील जावा (मुकदमा नंबर 1084/2025) के नाम से 4 सितंबर.2025 से धारा 144 बीएनएसएस के तहत लंबित था।

आज आयोजित लोक अदालत में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस समझौते के साथ ही लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया।

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प्रार्थी पक्ष की ओर से न्याय मित्र के रूप में अधिवक्ता पारुल रंगा ने पैरवी की, जबकि अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक वर्मा उपस्थित रहे। लोक अदालत की कार्यवाही में सदस्य कुलदीप जनसेवी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

लोक अदालत की भावना से दंपति का आपसी समझौता

लोक अदालत के माध्यम से हुए इस समझौते को न्यायालय द्वारा सराहा गया, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ पारिवारिक संबंधों में भी सुधार की संभावना बनी है।

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