बीकानेर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 3 इंडस्ट्रीज पर ₹1.15 लाख का जुर्माना

बीकानेर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 3 इंडस्ट्रीज पर ₹1.15 लाख का जुर्माना

बीकानेर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 3 इंडस्ट्रीज पर ₹1.15 लाख का जुर्माना

जिला बीकानेर (श्रेयांस बैद): माननीय मंत्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत बीकानेर जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान लगातार तीसरे दिन भी संचालित किया गया।

इस अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार , दीपक पूनिया एवं देवकी नंदन के नेतृत्व में जिला बीकानेर में कुल 3 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड पर असत्यापित बाट व कांटे पाए जाने कर विभिन्न अनियमिताएं पर कुल 40000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया।

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जबकि नापासर औद्योगिक क्षेत्र में महेश आइसक्रीम ब्रांड जोशी आइसक्रीम तथा एम एम प्रोडक्ट्स (व्हे प्रोटीन उत्पादक) पर कांटे असत्यापित एवं पैकेजिंग पर आवश्यक घोषणाओं की कमी(नेट वेट, यूनिट सेल प्राइस, इत्यादि)पाए जाने कर विभिन्न अनियमिताएं पर कुल 75000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया।एम एम प्रोडक्ट्स द्वारा जुर्माना न भराए जाने के कारण कानूनी नोटिस जारी किया गया।

आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीकानेर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 3 इंडस्ट्रीज पर ₹1.15 लाख का जुर्माना

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है।जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।

बीकानेर में उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, 3 इंडस्ट्रीज पर ₹1.15 लाख का जुर्माना

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