नकली बीज मामले में जुगल किशोर बिश्नोई समेत 6 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए
नकली बीज खपाने और इसके एवज में 2 करोड़ 45 लाख रुपये लेने के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार बीज निगम के पूर्व नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई, उसके भांजे स्वतंत्र ज्याणी समेत छह आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा (जेसी) में भेज दिया है।
आरोपियों को सात दिन की रिमांड पूरी होने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।
सूत्रों के अनुसार, रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में जांच एजेंसी को पूरे नेटवर्क, पैसों के लेन-देन और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। पूछताछ में सामने आए दस्तावेजों और तथ्यों की गहन जांच जारी है। मामले की जांच एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार शर्मा कर रहे हैं। एसीबी अधिकारियों आशीष कुमार और विनोद कुमार से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।
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ऐसे खुला पूरा मामला
7 जून को एसीबी ने लूणकरणसर (बीकानेर) क्षेत्र में एक निजी बस से यात्रा कर रहे स्वतंत्र ज्याणी को 85 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा था। स्वतंत्र ज्याणी, तत्कालीन नामित निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई का भांजा है। इसके बाद एसीबी ने बीकानेर स्थित जयपुर रोड पर जुगल किशोर के आवास पर छापा मारकर 1 करोड़ 58 लाख रुपये नकद बरामद किए।
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कार्रवाई के दौरान जुगल किशोर बिश्नोई को जयपुर के बीटू बाइपास स्थित अरावली अपार्टमेंट से हिरासत में लिया गया। वहीं गोपालपुरा स्थित सफारी होटल से ‘गजराज’ ब्रांड के स्वामी किरण कपाड़िया और कथित दलाल सुनील सेठिया को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सहयोगी गणपत बिश्नोई को जयपुर तथा सतपाल को फलोदी से पकड़ा गया।

8 जून को एसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें बीकानेर स्थित एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से रिमांड मंजूर की गई। मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जुगल किशोर बिश्नोई को उनके पद से हटाने के आदेश भी जारी कर दिए थे।


