उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, बीकानेर जिले में इंडस्ट्रीज पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर औचक निरीक्षण अभियान
जिला बीकानेर (श्रेयांस बैद):माननीय कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग ) के द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत बीकानेर जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध व्यापक औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में जिला बीकानेर में कुल 2 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान रस रसना फूड प्राइवेट लिमिटेड एवं खंडेलवाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बीछवाल इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर सभी कांटे सत्यापित , पैकर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध होना एवं आवश्यक घोषणाओं पाई गई एवं नेट वेट सही पाया गया।
MRP एवं usp यूनिट सेल मूल्य तथा मैन्युफैचरर पैकर एड्रेस की सूचना देना सभी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी होती है।
आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है।जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होगी।
उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त, बीकानेर जिले में इंडस्ट्रीज पर डिब्बा बंद वस्तुओं पर औचक निरीक्षण अभियान

