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लूणकरणसर तेज आवाज में डीजे बजाना है कानूनन अपराध:- मजिस्ट्रेट संजीव कुमार 

लूणकरणसर तेज आवाज में डीजे बजाना है कानूनन अपराध:- मजिस्ट्रेट संजीव कुमार 

लूणकरणसर तेज आवाज में डीजे बजाना है कानूनन अपराध:- मजिस्ट्रेट संजीव कुमार 

ध्वनि विस्तारक यंत्र को कम आवाज बजाए ये कहना है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति संजीव कुमार का वे आज भीमसेन चौधरी छात्रावास में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए

उन्होंने कहा कि नियत समय में डीजे को बजाए ज्यादा आवाज होने से हृदय रोगियों,बच्चों की परीक्षा में असुविधा,नवजात बालकों,गर्भवती महिलाओं,एवं पशु पक्षियों को असुविधा होती है ।वहीं तेज आवाज होने से चोरों का पता नहीं लगता,

कच्ची छतों के गिरने का कारण बनता है उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों के पास लाउड स्पीकर नहीं बजाए इसके लिए सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुमत नहीं है के कारण रात में ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाए ।

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उप निरीक्षक अनूप कुमार ने नशा मुक्त रहने की अपील करते हुए विचार रखे।

अधिवक्ता रामलाल गोदारा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी उपस्थित छात्रों को प्रदान की।

मंच संचालन पैनल सदस्य श्रेयांस बैद ने किया।

पैनल सदस्य पुष्पेंद्र चौधरी, लूणकरणसर पुलिस स्टेशन से कुलदीप उपस्थित रहे।

इस दौरान मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने छात्रावास का भी अवलोकन किया एवं छात्रों से संवाद किया ।

लूणकरणसर तेज आवाज में डीजे बजाना है कानूनन अपराध:- मजिस्ट्रेट संजीव कुमार 

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