राशन कार्ड में जन्म और मृत्यु के आधार पर,नाम अब स्वतः जुड़ेंगे और हटेंगे
श्रीगंगानगर : राज्य सरकार की पहल पर खाद्य विभाग ने स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने की स्वचालित व्यवस्था लागू की है। अब जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होते ही संबंधित सदस्य का नाम राशन कार्ड में बिना किसी आवेदन के स्वतः जुड़ जाएगा या हट जाएगा।
रसद विभाग के अनुसार नई व्यवस्था के तहत ‘पहचान’ बर्थ एन्ड डेथ रजिस्ट्रेशन पोर्टल से प्राप्त डेटा स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से खाद्य विभाग के राशन कार्ड डेटाबेस से सीधे जुड़ जाएगा। नवजात शिशु का नाम माता-पिता के विवरण के आधार पर स्वतः राशन कार्ड में दर्ज होगा।
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यदि जन्म के समय नाम दर्ज नहीं है, तो प्रारंभिक रूप से “बेबी ऑफ मदर नेम” अंकित होगा, जिसे बाद में स्वतः अपडेट कर दिया जाएगा।
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रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। इसके लिए किसी प्रकार के आवेदन, दस्तावेज या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।
यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार इस प्रक्रिया के नाम पर अनावश्यक दस्तावेज या शुल्क मांगता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



