VCA-PCA डे पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान
उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए जागरूकता और सक्रियता जरूरी : श्रेयांस बैद
लूणकरणसर:VCA (Voluntary Consumer Activists) एवं PCA (Professional Consumer Advisors) डे के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर कंज्यूमर कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के प्रदेश सचिव श्रेयांस बैद ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण केवल कानूनों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग होना जरूरी है।
बैद ने कहा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, भ्रामक विज्ञापन, मिलावटी एवं नकली उत्पाद जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा को लेने से पहले उसकी गुणवत्ता, कीमत, बिल, वारंटी तथा आवश्यक प्रमाणन की जांच करनी चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को शिकायत निवारण के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है।
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उपभोक्ता मामले
उन्होंने कहा कि VCA और PCA की भूमिका उपभोक्ता जागरूकता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण है। जागरूक उपभोक्ता ही अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और घटिया सेवाओं के खिलाफ प्रभावी आवाज उठा सकता है।
श्रेयांस बैद ने उपभोक्ताओं से अपील की कि खरीदारी के समय हमेशा पक्का बिल लें, डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें और किसी भी धोखाधड़ी अथवा शिकायत की स्थिति में उचित मंच पर शिकायत दर्ज करवाएं।
वर्तमान में व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 अथवा 1800-11-4000 पर संपर्क किया जा सकता है।

ccpa.doca.gov.in
उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत उपभोक्ता आंदोलन की नींव है और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी।

