बीकानेर में धर्मकांटों पर विभाग की सख्ती, अनियमितताएं मिलने पर 56 हजार रुपये का जुर्माना
बीकानेर (श्रेयांस बैद):उपभोक्ताओं एवं वाहन चालकों के हितों की सुरक्षा के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने बीकानेर जिले में टोल प्लाजा स्थित धर्मकांटों (वेब्रिज) पर लगातार दो दिनों तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया।
जांच के दौरान श्रीगंगानगर-बीकानेर राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड के छतरगढ़ रोड स्थित धर्मकांटों में अनियमितताएं पाए जाने पर कुल 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही डिस्प्ले बोर्ड और धर्मकांटों को सीज करने की कार्रवाई की गई।

विभाग द्वारा यह अभियान विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत संचालित किया गया।
उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों के तहत चलाए गए इस अभियान में विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में गठित विभागीय जांच दल ने बीकानेर जिले में तीन स्थानों पर धर्मकांटों का औचक निरीक्षण किया।
छतरगढ़ रोड स्थित धर्मकांटों पर मिली अनियमितताएं
निरीक्षण के दौरान श्रीगंगानगर-बीकानेर राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड के छतरगढ़ रोड स्थित सभी धर्मकांटे असत्यापित पाए गए। इस पर विभाग ने कुल 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त डिस्प्ले बोर्ड सीज करने के साथ धर्मकांटों को भी सीज किया गया।

विभाग के अनुसार, टोल प्लाजा पर स्थापित इन-मोशन धर्मकांटों का सत्यापन नहीं होने से वजन मापने की प्रक्रिया में अनियमितताओं और अवैध ओवरलोडिंग वसूली की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में टोल प्लाजा प्रबंधन को इन-मोशन धर्मकांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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खारा और बडेरा टोल प्लाजा पर व्यवस्था सही
जांच दल ने खारा टोल प्लाजा और बडेरा टोल प्लाजा पर भी धर्मकांटों का निरीक्षण किया। यहां सभी धर्मकांटे नियमानुसार सत्यापित पाए गए तथा किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई।
राजस्थानभर में जारी रहेगी जांच
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में टोल प्लाजा और निजी धर्मकांटों की नियमित जांच जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, वाहन चालकों के हितों को सुरक्षित रखना तथा वजन मापने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।
बीकानेर में धर्मकांटों पर विभाग की सख्ती, अनियमितताएं मिलने पर 56 हजार रुपये का जुर्माना

