राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय आरटीआई अपील स्वीकार, लूणकरणसर नगर पालिका और पंचायत समिति को सूचना देने के दिए गए निर्देश
बीकानेर (श्रेयांस बैद):राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिलाप बोथरा द्वारा दायर द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणकरणसर और अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लूणकरणसर को संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
अपीलार्थी ने मिलाप बोथरा ने 17 दिसंबर 2025 को ग्राम पंचायत लूणकरणसर द्वारा पैतृक भूमि के संबंध में की गई कार्रवाई, 21 अक्टूबर 2024 की बैठक के कार्यवाही विवरण, पत्राचार एवं पत्र प्रेषण रजिस्टर की प्रतियां मांगी थीं।
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सूचना नहीं मिलने और प्रथम अपील का निस्तारण नहीं होने पर द्वितीय अपील की गई।
राज्य सूचना आयुक्त सुनील शर्मा ने सुनवाई में पाया कि ग्राम पंचायत के नगर पालिका में क्रमोन्नत होने के कारण संबंधित रिकॉर्ड किस कार्यालय में उपलब्ध है, यह स्पष्ट नहीं है।
आयोग ने दोनों अधिकारियों को रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर सूचना अथवा उचित निर्णय अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक से भेजने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही आरटीआई पोर्टल पर लोक सूचना अधिकारी की मैपिंग अपडेट करने की अपेक्षा भी जताई है।
इसके साथ ही आयोग ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण पर निर्देश प्रदान किए।
राज्य सूचना आयोग द्वारा द्वितीय आरटीआई अपील स्वीकार, लूणकरणसर नगर पालिका और पंचायत समिति को सूचना देने के दिए गए निर्देश

